हाईकोर्ट ने ऋषिकेश नगर निगम के हालिया निकाय चुनावों में निर्वाचित मेयर शंभु पासवान के जाति प्रमाण पत्र को लेकर दाखिल याचिका का निस्तारण करते हुए डीएम देहरादून को निर्देश दिया है। उन्हें चार सप्ताह के भीतर प्रमाणपत्र की जांच कर निर्णय लेना है । डीएम देहरादून सविन बंसल ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार कमेटी का गठन किया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद मामले की विस्तृत जांच करके कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी । दरअसल ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि शंभु पासवान ने चुनाव के दौरान स्वयं को अनुसूचित जाति का सदस्य दर्शाया था। याचिकाकर्ता के अनुसार विभिन्न रजिस्ट्री दस्तावेजों में शंभु पासवान की जाति का उल्लेख नहीं मिलता। उन्होंने डीएम को इस संबंध में प्रत्यावेदन दिया, लेकिन जांच नहीं की गई। इसके अलावा, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने पर भी जाति प्रमाण पत्र से सं उपलब्ध नहीं कराए गए। जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अब शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र के लिए कमेटी का गठन किया गया है।