प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण की MDDA द्वारा कंपाउंडिंग को लेकर गढ़वाल कमिश्नर नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा तलब
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के ऋषिकेश में किए जा रहे अवैध निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अवैध निर्माण पर रोक लगाते हुए 5 अप्रैल को गढ़वाल कमिश्नर को वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में पेश यह बताने को कहा है कि मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा किस आधार पर प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध निर्माण को कम्पाउंडिंग कर मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 अप्रैल की तिथि नियत की है।
आपकों बता दे कि ऋषिकेश निवासी पंकज अग्रवाल व अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून के ऋषिकेश में प्रतिबंधित क्षेत्रों में कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण किए जा रहे है। जिसपर कार्यवाही करते हुए मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने कार्यवाही करते हुए उन्हें शील कर दिया लेकिन कुछ समय बाद विकास प्राधिकरण के एई ने उक्त शीलिंग से प्रतिबंध हटाते हुए अवैध निर्माण को कम्पाउंड करते हुए मानचित्र स्वीकृत कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध निर्माणों पर रोक लगाई जाए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके।