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January 15, 2026
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मध्यप्रदेश

इंदौर में भाजपा कार्यालय में लगी आग, नई सरकार के जश्न के दौरान हुई घटना..

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेने की खुशियां पूरे भारत में मनाई जा रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर पटाखे फोड़े गए। मिठाई बांटी गई और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर खुशियां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर मनाई जा रहीं थीं। कुछ ही देर बाद चौथी मंजिल पर पटाखे चलने से आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया।

इंदौर बीजेपी कार्यालय की चौथी मंजिल पर लगी आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया। ऊपरी मंजिल पर रखा पुराना सामान जलकर राख हो गया है। घटना की जानकारी देते हुए देपालपुर से विधायक मनोज पटेल ने बताया की मोदी द्वारा तीसरी बार शपथ लेने की खुशी मनाई जा रही थी।

तभी पटाखे भी छोड़े जा रहे थे। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। जिसने आग को काबू किया…मीडिया से बात करते हुए एसीपी ने कहा कि कोई जनहानि नहीं हुई और कोई बड़ा नुकसान भी नही हुआ। समय से फायर ब्रिगेड आ गई थी ,आग पर काबू समय से पा लिया गया।

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भोपाल: सड़क पर नमाज पढ़ने और लाउडस्पीकर पर कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में है। इस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार व्यक्ति विशेष को परेशान कर रही है, यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को  सड़क पर नमाज दिख रही लेकिन बाकी चीज नहीं दिख रही है।  कांग्रेस विधायक ने कहा कि मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, लेकिन शहर में डीजे बज रहे हैं उन्हें लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि जहां एक लाउडस्पीकर है उसे भी हटाया जा रहा है। मसूद ने कहा कि सरकार सदन में कह चुकी है कि लाउडस्पीकर पर बैन नहीं लगा है, तेज बजाने को लेकर कार्रवाई की जाएगी। लाउडस्पीकर बजाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सब मानने को तैयार है। लेकिन नियम के तहत कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लिए सरकार को आदेश निकालना चाहिए। सीएम मोहन को सड़क पर पढ़ी जा रही नमाज दो दिख रही है लेकिन बाकी चीजें नहीं। सरकार के ये आदेश संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कल मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। जिसमें उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार गृह विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 13/12/2023 का हवाला देकर लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत रिट पिटीशन क्रमांक 72/98 In Re Noise Pollution में पारित दिनांक 18/07/2005 में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डी.जे./सम्बोधन प्रणाली) को नियंत्रण करने के लिए आदेश का पालन करने हेतु सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करें ताकि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो।

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