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January 15, 2026
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मध्यप्रदेश

दमोह में सनकी पिता ने पत्नी और बेटी को कुल्हाड़ी से काटा ,फिर खुद फांसी लगाकर दे दी जान…

मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम रौंडा़ में एक विक्षिप्त युवक ने अपनी पत्नी एवं दूधमुही बच्ची की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। उसके बाद खुद ने भी फांसी लगाकर जान दे दी। ग्राम रौंडा़ में खेर माता मंदिर के बगल में रहने वाले मनोज पटेल पिता कोमल पटेल 26 वर्ष ने किसी अज्ञात कारण के चलते अपनी पत्नी सोमा बाई पटैल 24 वर्ष एवं बच्ची देविका पटेल 6 माह की कुल्हाड़ी से गर्दन पर प्रहार कर हत्या कर दी। पता चला है कि युवक मनोज मानसिक रूप से कमजोर था।

युवक को उसके माता-पिता कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। शुक्रवार की शाम लगभग 4 बजे के आसपास उनके पिता खेत पर गए हुए थे। उनके साथ मनोज की  एक पुत्री साथ गई हुई थी। जबकि मनोज की दूसरी पुत्री गांव में कहीं खेल रही थी। मां भी घर पर नहीं थी। इस दौरान मनोज ने यह वारदात को अंजाम दे दिया और खुद भी घर में ही फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

ये भी पता चला है कि मनोज की शादी 8 साल पहले हुई थी। शादी के बाद मनोज की तीन बच्चियां थीं । घटना की सूचना पाकर हिंडोरिया पुलिस टीआई अमित गौतम अपने दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए थे। घटना की वास्तविक स्थिति विवेचना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है।

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भोपाल: सड़क पर नमाज पढ़ने और लाउडस्पीकर पर कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में है। इस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार व्यक्ति विशेष को परेशान कर रही है, यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को  सड़क पर नमाज दिख रही लेकिन बाकी चीज नहीं दिख रही है।  कांग्रेस विधायक ने कहा कि मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, लेकिन शहर में डीजे बज रहे हैं उन्हें लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि जहां एक लाउडस्पीकर है उसे भी हटाया जा रहा है। मसूद ने कहा कि सरकार सदन में कह चुकी है कि लाउडस्पीकर पर बैन नहीं लगा है, तेज बजाने को लेकर कार्रवाई की जाएगी। लाउडस्पीकर बजाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सब मानने को तैयार है। लेकिन नियम के तहत कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लिए सरकार को आदेश निकालना चाहिए। सीएम मोहन को सड़क पर पढ़ी जा रही नमाज दो दिख रही है लेकिन बाकी चीजें नहीं। सरकार के ये आदेश संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कल मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। जिसमें उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार गृह विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 13/12/2023 का हवाला देकर लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत रिट पिटीशन क्रमांक 72/98 In Re Noise Pollution में पारित दिनांक 18/07/2005 में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डी.जे./सम्बोधन प्रणाली) को नियंत्रण करने के लिए आदेश का पालन करने हेतु सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करें ताकि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो।

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