उत्तराखंड उच्च न्यायालय में रामनगर के भाजपा नेता मदन जोशी के खिलाफ दंगा भड़काने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई
उत्तराखंड हाईकोर्ट में रामनगर के भाजपा नेता मदन जोशी के खिलाफ दंगा भड़काने व छोई में गौमांस के आरोप में 23 तारीख को ड्राइवर नासिर की पिटाई के मामले में उनकी पत्नी नूरजहां की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर दायर याचिका पर करते हुए। जांच अधिकारी से शोशल मीडिया से भड़काऊ फेसबुक पोस्ट हटाने के साथ ही निष्पक्ष जांच कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने एक सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आज हुई सुनवाई के दौरान पुलिस के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया वाहन में जो मांस ले जाया जा रहा था वह भैंस का मांस था जिसका निर्धारित लाइसेंस और फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट बरेली से आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया था।आपकों बता दे कि नूरजहां ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उनके पति जो बरेली से रामनगर को पिकप में भैंस का मांस लेकर जा रहे थे तभी कालाढूंगी – छोई में गौमांस के आरोप में 23 सितंबर को उनके पति नासिर की पिटाई की गई और स्थानीय नेता मदन जोशी द्वारा लगातार भड़काऊ फेसबुक पोस्ट और लाइव करके धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही है। जिसके चलते उनके परिवार को खतरा उत्तपन्न हो गया है। याचिका में उच्च न्यायालय से दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के साथ ही सुरक्षा मुहैय्या कराने की मांग की है।