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May 31, 2026
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मध्यप्रदेश

पन्ना में किसान की चमक गई किस्मत, पटी हीरा खदान क्षेत्र में मिला चमचमाता हुआ 6.65 कैरेट का हीरा..

पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक बार फिर एक किसान देशराज आदिवासी की किस्मत उस समय चमक गई, जब उसे उथली हीरा खदान क्षेत्र पटी में एक चमचमाता हुआ 6 कैरेट 65 सेंट का हीरा दिखा, जिसे देख किसान और उसकी पत्नी काफी खुश हो गए, किसान देशराज गौरेया ककररहटी में रहते हैं। इस हीरे को उन्होंने हीरा कार्यालय में पहुंचकर जमा कर दिया है।

वहीं मामले की जानकारी देते हुए हीरा कार्यालय में पदस्थ हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया है कि पेशे से किसान देशराज आदिवासी ने हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर पटी क्षेत्र में हीरे की खदान लगाई थी, जिन्हें कुछ दिन पहले 1 कैरेट 35 सेंट का हीरा मिला था, जो उन्होंने हीरा कार्यालय में जमा किया था। अब फिर उन्हें 6 कैरेट 65 सेंट का हीरा मिला है, जिसे हीरा कार्यालय में जमा किया गया है, और आगामी नीलामी में रखा जाएगा।

किसान को जो हीरा मिला है वह बेशकीमती जैम क्वॉलिटी का हीरा है, हीरे की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए अनुपम सिंह ने बताया है कि पन्ना में हीरा ढूंढने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना होता है, उसके बाद कोई भी व्यक्ति इसके लिए खुदाई कर सकता है।

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भोपाल: सड़क पर नमाज पढ़ने और लाउडस्पीकर पर कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में है। इस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार व्यक्ति विशेष को परेशान कर रही है, यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को  सड़क पर नमाज दिख रही लेकिन बाकी चीज नहीं दिख रही है।  कांग्रेस विधायक ने कहा कि मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, लेकिन शहर में डीजे बज रहे हैं उन्हें लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि जहां एक लाउडस्पीकर है उसे भी हटाया जा रहा है। मसूद ने कहा कि सरकार सदन में कह चुकी है कि लाउडस्पीकर पर बैन नहीं लगा है, तेज बजाने को लेकर कार्रवाई की जाएगी। लाउडस्पीकर बजाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सब मानने को तैयार है। लेकिन नियम के तहत कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लिए सरकार को आदेश निकालना चाहिए। सीएम मोहन को सड़क पर पढ़ी जा रही नमाज दो दिख रही है लेकिन बाकी चीजें नहीं। सरकार के ये आदेश संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कल मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। जिसमें उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार गृह विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 13/12/2023 का हवाला देकर लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत रिट पिटीशन क्रमांक 72/98 In Re Noise Pollution में पारित दिनांक 18/07/2005 में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डी.जे./सम्बोधन प्रणाली) को नियंत्रण करने के लिए आदेश का पालन करने हेतु सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करें ताकि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो।

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