राज्यपाल के बारे में टिप्पणी कर सकती हैं ममता… कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश- मानहानि केस से बचें
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत चार तृणमूल नेता राज्यपाल को लेकर टिप्पणी कर सकते हैं. कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्यपाल द्वारा दायर मानहानि मामले में ऐसा आदेश दिया. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि टिप्पणी करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे मानहानि की परिभाषा या मानहानि से जुड़े कानून का उल्लंघन न हो. जस्टिस इंद्रप्रसन्ना मुखर्जी की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश दिया. उसके बाद खंडपीठ ने मामला न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ को लौटा दिया. बता दें कि शुरुआत में मामला सिंगल बेंच में चल रहा था. […]...
