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August 25, 2026
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मध्यप्रदेश

युवती ने कलेक्टर ऑफिस में ‘टिप-टिप बरसा पानी’ गाने पर बनाई रील, वायरल होते ही फंसी मुश्किल में

ग्वालियर। इंटरनेट मीडिया पर एक युवती का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वह कलेक्ट्रेट गेट के सामने ‘टिप टिप बरसा पानी’ गाने पर डांस कर रही है। वीडियो वायरल होने के बाद सामाजिक संस्थाओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपकर युवती के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

वीडियो के सामने आने के बाद साइबर सेल ने युवती को नोटिस दिया है और वीडियो हटाने के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि यदि वीडियो नहीं हटाया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साइबर सेल ने जब वीडियो की तहकीकात की, तो पता चला कि वीडियो इंस्टाग्राम पर कामिनी पाराशर नाम से बनी आईडी से अपलोड हुआ है।

इसके बाद साइबर सेल ने कामिनी पाराशर को मेल के द्वारा नोटिस भेजा है और सात दिन के अंदर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। साइबर सेल के अफसरों के मुताबिक यदि कलेक्टोरेट से शिकायत मिलती है, तो युवती पर धारा 188 के तहत एक्शन लिया जा सकता है।

सामाजिक संस्था ने वीडियो की शिकायत की थी

इंटरनेट मीडिया पर वीडियो आने के बाद एक सामाजिक संस्था ने एसडीएम अशोक चौहान को ज्ञापन देकर युवती पर कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा है कि सार्वजनिक व ऐतिहासिक जगहों पर इस तरह का वीडियो शूट करना गलत है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए।

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भोपाल: सड़क पर नमाज पढ़ने और लाउडस्पीकर पर कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में है। इस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार व्यक्ति विशेष को परेशान कर रही है, यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को  सड़क पर नमाज दिख रही लेकिन बाकी चीज नहीं दिख रही है।  कांग्रेस विधायक ने कहा कि मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, लेकिन शहर में डीजे बज रहे हैं उन्हें लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि जहां एक लाउडस्पीकर है उसे भी हटाया जा रहा है। मसूद ने कहा कि सरकार सदन में कह चुकी है कि लाउडस्पीकर पर बैन नहीं लगा है, तेज बजाने को लेकर कार्रवाई की जाएगी। लाउडस्पीकर बजाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सब मानने को तैयार है। लेकिन नियम के तहत कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लिए सरकार को आदेश निकालना चाहिए। सीएम मोहन को सड़क पर पढ़ी जा रही नमाज दो दिख रही है लेकिन बाकी चीजें नहीं। सरकार के ये आदेश संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कल मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। जिसमें उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार गृह विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 13/12/2023 का हवाला देकर लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत रिट पिटीशन क्रमांक 72/98 In Re Noise Pollution में पारित दिनांक 18/07/2005 में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डी.जे./सम्बोधन प्रणाली) को नियंत्रण करने के लिए आदेश का पालन करने हेतु सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करें ताकि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो।

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