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April 15, 2026
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पिटकुल में अनियमितताओं पर जन प्रहार की विशेष ऑडिट की मांग

पिटकुल में प्रबंध निदेशक की नियुक्ति एवं वित्तीय अनियमितताओं की जांच हेतु विशेष ऑडिट की मांग जन संगठन जन प्रहार ने आज Comptroller and Auditor General of Uttarakhand को एक औपचारिक प्रार्थना-पत्र प्रेषित कर Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited (पिटकुल) में कथित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं की उच्चस्तरीय, स्वतंत्र एवं विशेष लेखा परीक्षा (Special Audit) कराने की मांग की है। प्रेस को जारी बयान में जन प्रहार के पदाधिकारियों ने कहा कि पिटकुल के वर्तमान प्रबंध निदेशक श्री प्रकाश चंद्र ध्यानी की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। 18 फरवरी 2026 को माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उपरांत यह तथ्य सामने आया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में प्रचलित सेवा नियमों, पात्रता मानकों एवं वैधानिक औपचारिकताओं का समुचित अनुपालन नहीं किया गया।

 

“जन प्रहार” का कहना है कि यदि नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता हुई है, तो उसके पश्चात लिए गए सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णयों की निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक हो जाती है। संगठन ने आशंका व्यक्त की है कि निविदा प्रक्रियाओं, ठेकों, वित्तीय स्वीकृतियों एवं अन्य प्रशासनिक आदेशों में पक्षपात, हितों के टकराव (Conflict of Interest) तथा सार्वजनिक धन के संभावित दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। संगठन ने अपने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया है कि पिटकुल एक राज्य सार्वजनिक उपक्रम है, जिसमें सार्वजनिक निधियों का उपयोग होता है। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत स्थापित लेखा-परीक्षण व्यवस्था की भावना के अनुरूप पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।

जन प्रहार ने मांग की है कि—

1. पिटकुल के वित्तीय लेन-देन, निविदा प्रक्रियाओं एवं नियुक्तियों का विशेष लेखा परीक्षण (Special Audit) कराया जाए।

2. विस्तृत फॉरेंसिक ऑडिट कराकर उत्तरदायित्व निर्धारण (Fixation of Accountability) सुनिश्चित किया जाए।

3. जांच प्रक्रिया समयबद्ध, निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो।

संगठन की संयोजक सुजाता पॉल, सह संयोजक पंकज सिंह क्षेत्री एवं साक्षी अरोरा ने कहा कि यह पहल पिटकुल के एमडी श्री प्रकाश चंद्र ध्यानी की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनकी नियुक्ति निरस्त होने के पश्चात जनहित में सार्वजनिक धन की सुरक्षा, सुशासन एवं विधि-पालन (Rule of Law) की रक्षा हेतु की गई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वरिष्ठ ऑडिट ऑफिसर को इस संबंध में जन प्रहार के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में संयोजक सुजाता पॉल, सह संयोजक पंकज सिंह क्षेत्री और अधिवक्ता साक्षी अरोरा ने ज्ञापन दिया।

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