उत्तराखण्ड में शराब के दाम नहीं बढेंगे..उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने शराब के रेट बढाने वाले नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है..कोर्ट ने सरकार सचिव आबकारी समेत निदेशक आबकारी को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्तों में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने माना है कि किसी आबकारी वर्ष के बीच में मुल्यों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। दरअसल राज्य सरकार ने 28 नवंबर 2025 को राज्य में शराब के रेट बढाने को लेकर नोटिफिकेशन निकाला था जिसको आईजीएल शराब कम्पनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि सरकार को नोटिफिकेशन गलत है इस पर रोक लगाई जाए। याचिका में कहा गया है कि जो फार्मुला रेट बढाने के लिये बदला गया है उससे दाम कई ज्यादा हो जायेंगे..कोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है..
