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July 16, 2026
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मध्यप्रदेश

मनोरी गांव में डायरिया से पांच लोगों की मौत, स्‍वास्‍थ्‍य विभाग बता रहा यह कारण

डिंडौरी। जिले के अमरपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मनोरी में डायरिया से अब तक पांच लोगों की मौत होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। रविवार को जानकारी लगने पर कलेक्टर विकास मिश्रा, एसडीएम रामबाबू देवांगन सहित स्वास्थ्य विभाग का अमला गांव में पहुंचा।

सरपंच कालिका बाई ने बताया कि अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है। बताया गया कि पीड़ितों को पेट दर्द की समस्या के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपुर भर्ती कराया गया। यहां शनिवार रात में भी एक ग्रामीण ने दम तोड़ दिया। सरपंच ने बताया कि अब तक रघु सिंह, ममता मरावी, लूलीबाई,झम्मल बाई,गुलाब सिंह की मौत डायरिया से हो चुकी है।

गांव में जगह-जगह फैली गंदगी और सूअर पालने के चलते यह समस्या पैदा होना स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले सहित विभागीय अधिकारियों पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। बताया गया कि एक सप्ताह से यहां लगातार मरीज डायरिया के सामने आ रहे हैं।

जब पांच लोगों की मौत हो गई तब प्रशासनिक अधिकारियों तक मामला पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार सक्रिय हुए। इस मामले में लोगों ने सवाल भी उठाए हैं। आरोप लगाया गया कि मरीजों का सही इलाज नहीं करने से भी यह समस्या आ रही है। लोगों को समझाइश देने के साथ साफ सफाई करने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं।

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भोपाल: सड़क पर नमाज पढ़ने और लाउडस्पीकर पर कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में है। इस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार व्यक्ति विशेष को परेशान कर रही है, यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को  सड़क पर नमाज दिख रही लेकिन बाकी चीज नहीं दिख रही है।  कांग्रेस विधायक ने कहा कि मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, लेकिन शहर में डीजे बज रहे हैं उन्हें लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि जहां एक लाउडस्पीकर है उसे भी हटाया जा रहा है। मसूद ने कहा कि सरकार सदन में कह चुकी है कि लाउडस्पीकर पर बैन नहीं लगा है, तेज बजाने को लेकर कार्रवाई की जाएगी। लाउडस्पीकर बजाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सब मानने को तैयार है। लेकिन नियम के तहत कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लिए सरकार को आदेश निकालना चाहिए। सीएम मोहन को सड़क पर पढ़ी जा रही नमाज दो दिख रही है लेकिन बाकी चीजें नहीं। सरकार के ये आदेश संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कल मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। जिसमें उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार गृह विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 13/12/2023 का हवाला देकर लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत रिट पिटीशन क्रमांक 72/98 In Re Noise Pollution में पारित दिनांक 18/07/2005 में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डी.जे./सम्बोधन प्रणाली) को नियंत्रण करने के लिए आदेश का पालन करने हेतु सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करें ताकि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो।

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