30.2 C
Dehradun, IN
June 2, 2026
Home | Uttarakhand Vidhansabha Local and National News in Hindi
उत्तराखण्डदेशराज्य

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले में सरकारी जमीन पर रिजाँर्ट मालिकों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी बागेश्वर को आदेश दिया है कि राजस्व,लोक निर्माण विभाग सहित समस्त संबंधित विभागों की कमेटी बनाकर 9 माह के भीतर सुनवाई कर सभी अतिक्रमण को हटाकर प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

आपको बतादें कि बागेश्वर निवासी गोपाल बनवासी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि गरुड़ बागेश्वर कौसानी चौकोड़ी समेत अन्य स्थानों पर 20 से ज्यादा रिजाँर्ट मालिकों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ अपने रिजाँर्ट तक जाने के लिए सरकारी भूमि में सड़कें बना दी हैं। याचिका में कहा गया है कि अगस्त 2024 को इसकी शिकायत दर्ज की थी मगर रसूकदार होने के चलते इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।

 

Related posts

श्रमिकों के हित में मुख्यमंत्री का बड़ा कदम, 191 कॉमन सर्विस सेंटरों का शुभारंभ

Uttarakhand Vidhansabha

जम्मू-कश्मीर: 78 दिन में 11 आतंकी हमले, जवानों की शहादत पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा

Uttarakhand Vidhansabha

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नववर्ष 2026 के आधिकारिक कैलेंडर का किया विमोचन

Nidhi Jain

Leave a Comment