उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में 19 प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा के बाद कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। बैठक में गन्ना किसानों के लिए राहत देने, उपनल कर्मचारी को लाभ देने, शिक्षा और संस्कृति, पर्यटन और उद्योग, न्यायपालिका में सुधार सहित विभिन्न मुद्दों पर कैबिनेट में विस्तार से चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी प्रदेश के गृह सचिव शैलेश बगौली ने दी। उत्तराखंड कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी है
गन्ना किसानों के लिए राहत
पेराई सत्र 2025-26 के लिए 270 करोड़ की शासकीय प्रतिभूति को मंजूरी दी गई है, जिससे चीनी मिलें ऋण ले सकेंगी।
गन्ने के मूल्य को मंजूरी दी गई है, जिसमें अगेती गन्ने के लिए 405 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य निर्धारित किया गया है।
उपनल कर्मचारियों के लिए लाभ
समान कार्य समान वेतन के तहत 10 वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिससे लगभग 7000 से 8000 कर्मचारियों को फायदा होगा।
2018 से पूर्व के बाकी कर्मचारियों को भी अलग से लाभ मिलेगा।
भविष्य में उपनल के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास कार्य ही किए जाएंगे।
न्यायपालिका में सुधार
विशेष न्यायालयों के गठन को मंजूरी दी गई है, जिसमें 16 न्यायालय और 144 पद स्वीकृत किए गए हैं।
शिक्षा और संस्कृति
उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम किया गया है।
यूकॉस्ट के तहत अल्मोड़ा और चंपावत के साइंस सेंटर के लिए 6-6 पद स्वीकृत किए गए हैं।
पर्यटन और उद्योग
उत्तराखंड पर्यटन की नियमावली को मंजूरी दी गई है, जिसमें होम स्टे योजना का लाभ स्थानीय लोगों को ही मिलेगा।
केदारनाथ धाम में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत बायो मास पैलेट बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है।
अन्य निर्णय
निर्वाचन विभाग में सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई है।
2024-25 की ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी।
बागवानी मिशन के तहत एंटी हेलनेट पर भारत सरकार की 50% के साथ अब राज्य से 25% अतिरिक्त मिलेंगे।
दून विवि में हिन्दू अध्ययन केंद्र के तहत 6 पदों (4 अकादमी, 2 अन्य) को स्वीकृति मिली।
उत्तराखंड की विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए सीएम को निर्णय के लिए अधिकृत किया गया है।
खनन विभाग में नंधौर व अन्य नदियों में खनन का आदेश संशोधित किया गया है।
विभिन्न खेल प्रतियोगिता के लिए विधायक स्तर की चैंपियन ट्रॉफी और एक लाख, सांसद स्तर पर चैंपियनशिप ट्राफी और 2 लाख, राज्य स्तर पर 5 लाख और ट्रॉफी मिलेगी।
ब्रिडकुल रोपवे, टनल व कैविटी पार्किंग, ऑटोमेटेड या मेकैनिकल पार्किंग भी बनाएगा।
बीएनएस की धारा 330 में दो पक्षों के सहमत होने पर विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है। उसका एक फॉरमेट बनाने के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई है।
यूसीसी में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिसमें जनवरी 2025 से पूर्व शादी वालों को छह माह के बजाय एक साल में विवाह पंजीकरण कराना होगा।
वन निगम की रिपोर्ट सदन में रखने पर मुहर लगाई गई है।
