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April 16, 2026
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24 घंटे के भीतर सरकार को खनन परिवहन नियमावली को कोर्ट में देने के निर्देश

बागेश्वर में खडिया खनन को लेकर हाईकोर्ट ने 24 घंटे के भीतर सरकार को खनन परिवहन नियमावली को कोर्ट में देने के निर्देश दिये हैं आज सरकार ये नियमावली कोर्ट में पेश नहीं कर सकी है…पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा था कि क्या नियमावली के तहत खनन का परिवहन हो रहा है और क्या जीपीएस सिस्टम वाहनों पर लागू है..इसके साथ ही कोर्ट ने अवमानना नोटिस तत्काल देने के निर्देश दिये हैं और कल इस मामले पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बतादें कि उत्तराखण्ड़ हाईकोर्ट बागेश्वर के शाँफ्ट खनन मामले में हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है..कोर्ट ने कई दिशा निर्देश खनन को लेकर जारी किये हैं तो खनन अधिकारी और सरकार से रिपोर्ट फाइल करने को कहा है।

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